पाक जासूसी एजेंसी के साथ आतंकवादी साजिश के लिए गुजरात के व्यक्ति को दोषी ठहराया गया | HCP TIMES

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Gujarat Man Convicted For Terrorist Conspiracy With Pak Spy Agency

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा बुधवार को जारी एक बयान में कहा गया है कि एक विशेष अदालत ने देश में आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान समर्थित आईएसआई एजेंटों के साथ साजिश रचने के लिए गुजरात के एक व्यक्ति को दोषी ठहराया है।

इसमें कहा गया है कि रजकभाई कुंभार उस मामले में दोषी ठहराए जाने वाले दूसरे आरोपी हैं, जिसे एनआईए ने 2020 में दर्ज किया था।

बयान में कहा गया है कि उन्हें विशेष एनआईए अदालत ने मंगलवार को भारतीय दंड संहिता और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत कठोर कारावास की सजा सुनाई, जिसमें अधिकतम छह साल की सजा थी।

इसमें कहा गया है कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

इससे पहले, एनआईए की विशेष अदालत ने उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के आरोपी मोहम्मद राशिद को उस मामले में सजा सुनाई थी, जो मूल रूप से यहां के आतंकवाद-रोधी दस्ते (एटीएस), गोमती नगर द्वारा दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि राशिद पाकिस्तान के इंटर-एजेंटों के संपर्क में था। सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई)।

एटीएस ने राशिद पर पाकिस्तानी एजेंटों को भारत में संवेदनशील, सामरिक और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थानों के साथ-साथ भारतीय सेना की गतिविधियों की तस्वीरें उपलब्ध कराने का आरोप लगाया था। एनआईए ने कहा कि रक्षा प्रतीक चिन्ह समेत ये तस्वीरें उसके मोबाइल फोन से खींची गईं थीं।

केंद्रीय एजेंसी, जिसने अप्रैल 2020 में मामले को अपने हाथ में लिया, ने जुलाई 2020 में राशिद के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया और उसके बाद फरवरी 2021 में कुंभार के खिलाफ एक पूरक आरोप पत्र दायर किया।

एनआईए ने कहा कि एजेंसी की जांच से पता चला है कि कुंभार ने राशिद और पाकिस्तान स्थित आईएसआई एजेंटों के साथ आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने के साथ-साथ उनके कमीशन की तैयारी के लिए साजिश रची थी।

इसमें कहा गया है कि दोनों ने पाकिस्तान स्थित गुर्गों द्वारा किए गए “नापाक” भारत विरोधी डिजाइन को छिपाने की भी साजिश रची थी।

एनआईए के अनुसार, कुंभार ने आईएसआई एजेंटों को भेजी गई संवेदनशील तस्वीरों के बदले राशिद को धन मुहैया कराकर उसकी मदद की थी।

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