रंगदारी मामले में कोर्ट ने आप विधायक नरेश बाल्यान को न्यायिक हिरासत में भेज दिया | HCP TIMES

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Delhi Court Sends AAP MLA Naresh Balyan To Judicial Custody In Extortion Case

दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को आप के उत्तम नगर विधायक नरेश बाल्यान को कथित संगठित अपराध से जुड़े एक मामले में न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जबकि पुलिस को उनकी आगे की रिमांड देने से इनकार कर दिया।

विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने यह आदेश तब पारित किया जब नरेश बाल्यान को मामले में पहले दी गई सात दिन की पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त होने पर अदालत में पेश किया गया था।

न्यायाधीश ने दिल्ली पुलिस की उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत दर्ज मामले में उसकी 10 दिन की अतिरिक्त हिरासत की मांग की गई थी।

दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व कर रहे विशेष लोक अभियोजक अखंड प्रताप सिंह ने नरेश बाल्यान की आगे की पुलिस हिरासत की मांग करते हुए कहा कि मामले में बड़ी साजिश का पता लगाने के लिए उनसे पूछताछ की आवश्यकता है।

नरेश बालियान को मामले में पहले दी गई सात दिन की पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त होने पर अदालत में पेश किया गया था।

विधायक को कथित संगठित अपराध मामले में 4 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था, जबकि एक अदालत ने पहले कथित जबरन वसूली मामले में उन्हें जमानत दे दी थी।

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