बॉम्बे हाई कोर्ट (फाइल फोटो)
मुंबई: बॉम्बे HC ने सोमवार को केंद्र की 2020 की उस विज्ञप्ति को रद्द कर दिया, जिसमें हैंड सैनिटाइज़र को 18% जीएसटी लगाने वाले कीटाणुनाशक के रूप में वर्गीकृत किया गया था, यह देखते हुए कि वर्गीकरण का मुद्दा न्यायिक और अर्ध-न्यायिक सहायक अधिकारियों के पास है।