आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए विलंबित या संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 15 जनवरी 2025 तक बढ़ाने की घोषणा की।
पहले, निवासी व्यक्तियों के लिए मूल्यांकन वर्ष (AY) 2024-25 के लिए ये सबमिशन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 निर्धारित की गई थी।
विभाग ने एक्स पर एक पोस्ट में यह घोषणा की, “सीबीडीटी (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) निवासी व्यक्तियों के मामले में निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए आय की विलंबित/संशोधित रिटर्न प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2024 से बढ़ाकर 15 जनवरी, 2025 कर दी गई है।”
टैक्स कनेक्ट एडवाइजरी सर्विसेज एलएलपी के पार्टनर विवेक जालान ने विस्तार के महत्व को स्पष्ट किया।
उन्होंने कहा कि 2023-24 वित्तीय वर्ष के लिए, निवासी करदाताओं द्वारा सुधार करने की नियत तारीख 31 दिसंबर थी, जो विलंबित या संशोधित आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि थी। उन्होंने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि इसे अब 15 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है, जिससे इन करदाताओं को पहले अपनी किताबों का मिलान करने और फिर उसके अनुसार अपने विलंबित/संशोधित आईटीआर दाखिल करने में कुछ छूट मिल गई है।
यह कदम करदाताओं को अपने वित्तीय रिकॉर्ड का मिलान करने के लिए अतिरिक्त दो सप्ताह का समय प्रदान करता है।