मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड के निलंबित आईएएस अधिकारी को जमानत मिल गई | HCP TIMES

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Suspended Jharkhand IAS Officer Gets Bail In Money Laundering Case

यहां की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने शनिवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड कैडर की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को जमानत दे दी।

उन्हें 2-2 लाख रुपये के दो बांड भरने और अपना पासपोर्ट जमा करने की शर्त पर जमानत दी गई थी।

सुश्री सिंघल के वकील ने कहा कि अदालत ने उनकी जमानत याचिका पर दो दिनों तक सुनवाई करने के बाद उन्हें जमानत दे दी।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनसे जुड़ी संपत्तियों पर छापेमारी के बाद सुश्री सिंघल 11 मई, 2022 से हिरासत में हैं।

यह मामला ग्रामीण रोजगार के लिए केंद्र की प्रमुख योजना मनरेगा को लागू करने में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित है।

ईडी ने राज्य के खनन विभाग की पूर्व सचिव सुश्री सिंघल पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है। एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग के दो मामलों में कथित अवैध खनन से जुड़ी 36 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी भी जब्त की।

10 फरवरी, 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने सुश्री सिंघल को दो महीने के लिए अंतरिम जमानत दे दी ताकि वह अपनी बीमार बेटी की देखभाल कर सकें।

2000 बैच की आईएएस अधिकारी के अलावा, उनके व्यवसायी पति, दंपति से जुड़े एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और अन्य से जुड़े परिसरों पर भी जांच के तहत ईडी ने छापा मारा था।

सुश्री सिंघल को उनकी गिरफ्तारी के बाद निलंबित कर दिया गया था।

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